Bare Act
The Jharkhand Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 2006
0. Preamble
संख्या एल०जी०16/2006-104/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 जून, 2006 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । झारखण्ड विधान-सभा (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 2006 [झारखण्ड अधिनियम 16, 2006] शासन के अंतर्गत कतिपय लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिए कि उन पदों पर आसीन कोई व्यक्ति झारखण्ड विधान-सभा के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित न होगा, अधिनियम । जहाँ कहीं यह समीचीन हो कि कतिपय पदधारण करने वाले झारखण्ड विधान-सभा के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा । एतद् द्वारा इस प्रकार अधिनियमित हों -
1. संक्षिप्त नाम
1. संक्षिप्त नाम - यह अधिनियम झारखण्ड विधान-सभा (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 2006 कहलाएगा ।
2. सदस्यों की अयोग्यता का निवारण
2. सदस्यों की अयोग्यता का निवारण - कोई व्यक्ति झारखण्ड विधान-सभा की सदस्यता के लिए चुने जाने या बने रहने के लिए सिर्फ इसलिए अनर्हता नहीं होगा तथा कभी निरर्हित नहीं समझा जाएगा कि वह अनुसूची में शामिल किसी पद को लाभ का पद होने के कारण धारित करता है ।
3. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उत्पन्न प्रश्नों के निराकरण
3. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उत्पन्न प्रश्नों के निराकरण - इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उद्भूत किसी प्रश्न कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत धारित कोई पद लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्धारण इस प्रकार किया जायगा मानों इस अधिनियम के प्रावधान उन सभी सम्बद्ध तिथियों को लागू थे ।
Schedule. अनुसूची (धारा-2 से संबंध)
अनुसूची (धारा-2 से संबंध) 1. राज्य विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) के अंतर्गत कार्यकारी अध्यक्ष का पद शामिल है । 2. मंत्री, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री के पद । 3. संसदीय सचिव का पद । 4. महाधिवक्ता 5. सरकारी वकील 6. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित लोक अभियोजक । 7. प्रॉविन्सियल इन्सॉलवेन्सी एक्ट 1920 (1920 का 5) के अंतर्गत नियुक्त ऑफिसियल रिसीवर । 8. सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक तथा विधान-सभा में मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल के सचेतक का पद । 9. स्थानीय सेना के राष्ट्रीय कैडेट कोर का कोई पद । 10. रिजर्व्ड एण्ड ऑक्जिलियरी एअर फोर्सेज एक्ट, 1952 (1952 का 62) के अंतर्गत सृजित सहायक वायु सेना या वायु प्रतिरक्षा रिजर्व का कार्यालय । 11. केन्द्र या राज्य सरकार या सरकार के किसी सेवक द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय, बशर्ते ऐसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या कोई सदस्य क्षतिपूरक भत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करते हों । स्पष्टीकरण i.-इस मद के लिए “क्षतिपूरक भत्ते” से तात्पर्य है - क. यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता या मानदेय के रूप में दिया गया कोई अन्य भत्ता, जो ऐसी समितियों या निकायों की बैठकों में भाग लेने या ऐसे पदों के धारक के रूप में अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए वैयक्तिक खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पदधारक को प्रदेय हो, एवं ख. आवास आबंटन एवं वाहन की सुविधा, और अन्य ऐसी सुविधाएँ एवं विशेषाधिकार जो ऐसे पदधारियों को प्रदेय हों या इन सुविधाओं के बदले राज्य सरकार, board या कमिटी के शासी निकाय द्वारा दी जानेवाली नगद राशि जो यथास्थिति इस संबंध में समय-समय पर एवं ऐसी अभिलिखित शर्तों पर निर्धारित किये जायें । स्पष्टीकरण ii.-इस पद के लिए निकाय का तात्पर्य निगम, न्यास, बोर्ड तथा प्राधिकार से है । 12. किसी बीमाकर्त्ता के अधीन कोई कार्यालय जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबंध केन्द्र सरकार में निहित हो गया हो । स्पष्टीकरण -इस खंड के निमित्त "नियंत्रित व्यापार" एवं "बीमाकर्त्ता" शब्दों का वही अर्थ है जो जीवन बीमा (आपात् प्रावधान) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) के अंतर्गत उन्हें क्रमशः संगत किये गये है । 13. केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त निर्धारित कमीशन पर या कमीशन के बिना राष्ट्रीय योजना पत्रों के विक्रय सुनिश्चित करने या उनके लिए अंशदान एकत्र करने के अभिप्राय से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी अभिकर्त्ता का या समरूप या अन्य कार्यालय । स्पष्टीकरण -इस खंड के निमित्त, राष्ट्रीय योजना पत्रों में निम्नलिखित शामिल है- i. बारह वर्षों का राष्ट्रीय बचत पत्र ii. दस वर्षों का राष्ट्रीय योजना पत्र, एवं iii. कोई अन्य बचत पत्र या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सदृश सरकारी प्रतिभूति; 14. झारखण्ड विधान सभा में विपक्ष के नेता का पद । 15. किसी वैधिक निकाय के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक या किसी समिति का एक सदस्य जिस किसी भी नाम से भी पूर्वोक्त पद अभिहित हों । स्पष्टीकरण -मद संख्या 15 के निमित्त, पद में ऐसे अन्य पद भी शामिल है जो वैधिक निकाय में मद संख्या 15 में उल्लिखित पद के साथ संयुक्त रूप से धारित हों । 16. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत गठित होमगार्ड के एक सदस्य का पद । 17. किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सिंडिकेट, सिनेट, कार्यकारिणी समिति, काउन्सिल या कोर्ट के चेयरमैन या सदस्य का पद या विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ अन्य निकाय । 18. किसी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का पद । 19. राज्य सरकार के प्रबंध के अंतर्गत किसी अस्पताल में किसी मानद स्वास्थ्य पदाधिकारी या मानद सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी का पद । 20. सेवा पेंशन, राजनीतिक पेंशन या अनुदान, मनसब, धर्मार्थ अनुदान या जागीर, इनाम या अन्य अनुदान की क्षतिपूर्ति में रूपान्तरण राशि प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति । 21. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के परीक्षक का पद । 22. भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद या राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद ।
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