section 4
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कायवकाल ।-
The Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008General200813 sections
Statutory text
- (i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कायवकाल, चार वर्ों अथवा वाधयवक्य सेवाशिवृत्त होिे तक जो भी पहले हो, का होगा।
- (ii) अध्यक्ष/सदस्य को प्रमाशणत कदाचार के आरोप में राज्य सरकार के आदेि से हटाया जा सकेगा। परन्तु ऐसा करिे के पूवव संबंशधत अध्यक्ष/सशचव को सूिे जािे का एक मौका ददया जायेगा।
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