section 36
Penalties
The Jharkhand Ancient Monument and Archaeological Sites, Remains and Art Treasure Act, 2016(1) यदि कोई व्यक्ति:- (क) किसी सुरक्षित स्मारक को नष्ट, स्थानांतरित, क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, विरूपित, आपदाग्रस्त या दु्र्पयोोजित करें, या (ख) किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी या दखलकार होते हुए धारा 8 की उपधारा (1) या धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करें, या (ग) किसी सुरक्षित स्मारक से कोई मूर्ति, नक्काशी, प्रतिमा, उत्कीर्ण, पुरालेख या इस प्रकार की कोई अन्य वस्तु हटाये, या (घ) धारा-18 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करें, या (ड.) धारा-32 की अपेक्षानानुसार घोषणा करने में असफल रहे, या (च) धारा-33 की अपेक्षाओं के अनुसार सूचना देने में असफल रहे, तो उसे तीन महीने तक के कारावास का या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का या दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकेगा। (2) जो व्यक्ति:- (क) राज्य सरकार द्वारा अनुदान लाइसेंस के बिना पुरावशेष का व्यापार करेगा, अथवा (ख) राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई पुरावशेष या कला निधि बेचेगा, हटाएगा या उसे दान करेगा या अन्यथा उसके स्वामित्व या अंतरण करेगा, अथवा (ग) किसी मंदिर, पुरातत्व स्थल, प्राइवेट संग्रहालय अथवा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान से किसी पुरावशेष या कला निधि की चोरी करेगा, वह तीन वर्ष तक के कारावास या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। (3) यदि कोई व्यक्ति धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए कोई पुरावशेष हटावे, तो उसे पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा और न्यायालय किसी व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए कोई पुरावशेष हटावें, तो उसे पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा और न्यायालय किसी व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए यह आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उक्त पुरावशेष की उसी जगह पुनःस्थापित कर दे जहां से वह हटाया गया हो।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.