section 1
Regulation of movement of Antiquities
The Jharkhand Ancient Monument and Archaeological Sites, Remains and Art Treasure Act, 2016Education201646 sections
Statutory text
(1) यदि राज्य सरकार समझे कि कोई पुरावशेष या पुरावशेष-वर्ग उसकी मंजूरी के बिना किसी स्थान से नहीं हटाया जाना चाहिए, जहां वह रखा गया है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा कोई पुरावशेष या पुरावशेष-वर्ग निदेश को लिखित अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए हरेक आवेदन-पत्र यथाविहित प्रपत्र में होगा और उसमें यथाविहित विवरण दिये जायेंगे। (3) अनुमति की अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अपील की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा。
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