section 4
निरसन तथा व्यावृत्ति。
Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2024Infrastructure20244 sections
Statutory text
- (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है。
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी。
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