section 2
1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 6 का संशोधन。
Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2024Infrastructure20244 sections
Statutory text
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उप-धारा
- (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "(5) अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क' तथा पिछड़े वर्ग 'ख' के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्ड, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां निगम की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।"।
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