section 3
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203 का संशोधन
Haryana Municipal (Amendment) Act, 2023Infrastructure20234 sections
Statutory text
मूल अधिनियम की धारा 203 में,—
- (i) उप-धारा
- (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने या के अनुमोदन के लिए आवेदन करता/करती है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तथा समिति से कोई भी संकल्प अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी से नगर योजना स्कीम के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उपायुक्त आवेदन प्राप्त होने के तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों सहित उसे सरकार को भेजेगा। तथापि, समिति से संकल्प अपेक्षित होगा यदि समिति स्वयं या किसी व्यक्तिक या कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से अपनी भूमि पर अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम और निर्मित क्षेत्र के लिए भवन योजना बनाती है।”;
- (ii) उप-धारा 2 में,— (क) अंत में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु किसी व्यक्तिक या कम्पनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर योजना स्कीम लागू की जाती है तो सार्वजनिक नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।”।
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