section 2
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन
Haryana Municipal (Amendment) Act, 2023Infrastructure20234 sections
Statutory text
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,—
- (i) उप-धारा
- (3) में, "(1),
- (2) तथा (4)" कोष्ठकों, अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, "(1) तथा (2)" कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (ii) उप-धारा
- (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:— "(4) (क) प्रत्येक नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जाएंगी: परन्तु नगरपालिका में कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग 'क' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगरपालिका की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है: परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग 'क' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगरपालिका में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से नहीं होगी। व्याख्या.-
- (1) इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग ‘क’ के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगरपालिका में पिछड़े वर्ग ‘क’ की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए। व्याख्या.-
- (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु , नगरपालिका में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगरपालिका की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी; (ख) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग ‘क’ से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित की जा सकता है।”;
- (iii) उप-धारा
- (5) में, “पिछड़ा वर्गों” शब्दों के स्थान पर, “पिछड़े वर्ग ‘क’ ” शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (iv) उप-धारा
- (7) में, “.(4)” चिह्न, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा ।
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