section 2
2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संशोधन
Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2025Infrastructure20254 sections
Statutory text
हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:- '(घक) "उद्यमी" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है; (घख) "उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है; '।
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