Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2025
Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2025
1. संक्षिप्त नाम
यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।
2. 2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संशोधन
हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:- '(घक) "उद्यमी" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है; (घख) "उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है; '।
3. 2022 के हरियाणा अधिनियम 5 में धारा 6क का रखा जाना
मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:- "6क. अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना का नियमितीकरण.- अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमी/उद्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदक (आवेदकों) के विरुद्ध संस्थित की गई सभी दांडिक कार्रवाई, किसी विधि न्यायालय में अग्रेषित या लम्बित मामलों को छोड़कर, पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक निलंबित समझी जाएगी। व्याख्या:- इस धारा के प्रयोजनों हेतु "अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना" से अभिप्राय है, औद्योगिक स्थापना की ऐसी इकाई, जो लागू अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से ऐसी इकाई को स्थापित करने हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित की गई हो"।
4. 2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 13 का संशोधन
धारा 13 के खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा।
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