section 2
Amendment of section 2 of Haryana Act 27 of 2008
Haryana Lifts and Escalators (Amendment) Act, 2020General20203 sections
Statutory text
हरियाणा लिफ्ट्स तथा एस्केलेटर्स अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
(कक) "आपात बचाव यंत्र" से अभिप्राय है, इलेक्ट्रोनिक तथा विद्युत यंत्र, जो गगनचुंबी भवनों में बिजली की खराबी/BIi हो जाने की दशा में तथा लिफ्ट्स को उतरने, रोकने तथा किसी भी मंजिल पर लिफ्ट्स केज डोर के खुलने में पर्याप्त बैक-अप देता है तथा विस्तारित समय जो कम से कम पंद्रह मिनट होगा, तक नियमित संचालन में रहता है, लिफ्ट्स को बिजली की 3-फेज आपात आपूर्ति प्रदान करता है।
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