section 41
Aided person to reimburse the expenses on legal aid and
The Madhya Pradesh Samaj Ke Kamjor Vargon Ke Liye Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Adhiniyam, 1976General19768 sections1 chapters
Statutory text
४१. किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसका कि सहायता-प्राप्त व्यक्ति एक पक्षकार हो, यदि न्यायालय सहायता-प्राप्त व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश या डिक्री पारित करे या प्रतिकर अधिनिर्णीत करे, तो ऐसा सहायता-प्राप्त व्यक्ति उन समस्त व्ययों की, जो कि उसे ऐसी विधिक सहायता तथा विधिक सलाह दी जाने के संबंध में जिला विधिक सहायता तथा विधिक सलाह समिति द्वारा उपगत किये गये हों, प्रतिपूर्ति उवत समिति को करने के दायित्वाधीन होगा और ऐसा करने में उससे उसके द्वारा डिक्री की जाने पर, वह रकम, जो उससे शोध्य हो, उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूली योग्य होता है।
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