section 32
निरसन और व्यावृति
The Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994(1) बिहार मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश, 1994 (बिहार अध्यादेश संख्या 2, 1994) को एतदुद्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन निर्गत कोई अधिसूचना, नियम, विनियमन, आदेश, सूचना या की गयी कोई नियुक्ति, या घोषणा, दी गई छूट, या की गई अधिग्रहण या मुक्ति का विनियमन; कार्य, या की गयी कोई कार्रवाई जहां तक वे इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये, की गई, समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस दिन ऐसी कार्रवाई की गई थी। (3) निरसित अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर उक्त अध्यादेश के अनुसार वसूल किये जा सकते हैं, किन्तु उसका बोझ दंड वसूली हेतु की गई कार्रवाई पर नहीं होगा। (4) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी विशिष्ट विषय के वर्णन का कर साधारण क्लाजज अधिनियम, 1897 (अधिनियम 10, 1897) की धारा 6 के अनुसार माना जायेगा।
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