Bare Act
uttar-pradesh-the-uttaranchal-the-uttar-pradesh-trade-tax-act-1948-adaptation-and-modification-order-2002-act-2003.en
Tax20037 orders
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
Statutory text
- (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
- (3) यह दिनांक 15 मार्च, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
2. अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4, के परन्तुक में संशोधन
Statutory text
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4 के परन्तुक को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा :- "प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ष 2000-2001 के कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण 31 मार्च, 2004 तक पारित किये जा सकते हैं।"
3. निरसन और अपवाद
Statutory text
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
4. धारा 10 में संशोधन
Statutory text
मूल अधिनियम की धारा 10 की, उपधारा
- (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।
5. धारा
Statutory text
मूल अधिनियम की धारा 10-ख की, उपधारा
- (1) में, "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।
6. धारा
Statutory text
मूल अधिनियम की धारा 13-क की, उपधारा
- (6) में, "सहायक-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "उप-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।
7. निरसन और अपवाद (अध्यादेश संख्या 07, वर्ष 2003)
Statutory text
- (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा
- (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।
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