section 12
धारा 92-क का संशोधन
The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2025(1) राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जायेंगे: परन्तु यह कि अध्यक्षों के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा: परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा: परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी। (2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। (3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाए, आवंटित किये जायेंगे। (4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्षों के पद का आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। स्पष्टीकरण- इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।
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