section 9
शास्ति
The Madhya Pradesh Chikitsa Shiksha Sanstha (Niyantran) Adhiniyam, 1973Education19734 sections
Statutory text
(1) जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो Rs. 50,000 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा। (2) यदि अपराध जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के अपराध के बाद प्रत्येक दिन के लिए Rs. 500 तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
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