section 2
Addition of Magahi, Bhojpuri, Maithili, Angika and Bhumij in the list of other second official languages in sub-section-3(a) of section-3 of Bihar Act-37, 1950 (as adopted)
Bihar Rajbhasha (Jharkhand Sanshodhan) Adhiniyam, 2018बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को जोड़ा जाना है- बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी- "अन्य द्वितीय राजभाषा: राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिये राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी ।"
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