section 12
अपने पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश कार्यवाही कर सकेगा
The Jharkhand Special Court Act, 2016Civil201626 sections1 chapters
Statutory text
विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए धारा-3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा ।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.