section 2
1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 6 का संशोधन
Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023Infrastructure20235 sections
Statutory text
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,-
- (i) उप-धारा
- (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :- "(1) प्रत्येक निगम के लिए सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी : परन्तु जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा। उदाहरण.-(i) जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 150 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत के बाद की जनसंख्या 140 हो जाती है। इस मामले में, परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या, अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।
- (ii) जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 125 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत के बाद की जनसंख्या 140 हो जाती है। इस मामले में, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनसंख्या, अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।";
- (ii) उप-धारा
- (4) में, "10" अंक के स्थान पर, "20" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा;
- (iii) उप-धारा
- (5) में, "पिछड़ी जाति" शब्दों के स्थान पर, "पिछड़े वर्ग 'क' " शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;
- (iv) अन्त में विद्यमान व्याख्या का लोप कर दिया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा।
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