section 2
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन।
Haryana Municipal (Amendment) Act, 2024Infrastructure20243 sections
Statutory text
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में,— (क) उप-धारा
- (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— "(4क)
- (i) प्रत्येक नगर परिषद/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगर परिषद/समिति में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होगा, जो उस नगर परिषद/समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग 'क' के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित की जाएंगी: परन्तु नगर परिषद/समिति में कम से कम एक सदस्य, पिछड़े वर्ग 'ख' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगर परिषद/समिति की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है: परन्तु यह और कि जहाँ इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगर परिषद/समिति में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क' तथा पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगर परिषद/समिति में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। व्याख्या.—(1) इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर परिषद/समिति क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर परिषद/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए। व्याख्या.—(2) द्वितीय परन्तु क के प्रयोजनों हेतु, नगर परिषद्/समिति में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगर परिषद्/समिति की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी।
- (ii) इस उप–धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग ‘ख’ से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप–धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉट्स द्वारा आबंटित किया जा सकता है।”; (ख) उप–धारा
- (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग ‘क’, पिछड़े वर्ग ‘ख’ तथा महिलाओं से सम्बन्धित सदस्यों में से यथा विहित रीति में चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा भरे जाएंगे।”।
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