Chhattisgarh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002
Chhattisgarh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002
General20022 sections
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
Statutory text
- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) है.
- (2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.
2. अनुसूची में संशोधन
Statutory text
अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 में, प्रविष्टि (दो) से (चार) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जायेंगी, तथा प्रविष्टि (चार) के पश्चात् प्रविष्टि (पांच) अन्तः स्थापित की जायेगी :—
(दो) रुपये 1,00,000 से अधिक किंतु रुपये 1560 रुपये 1,50,000 से अधिक नहीं. (रुपये 130 प्रतिमास).
(तीन) रुपये 1,50,000 से अधिक किंतु रुपये 1800 रुपये 2,00,000 से अधिक नहीं. (रुपये 150 प्रतिमास).
(चार) रुपये 2,00,000 से अधिक किंतु रुपये 2400 रुपये 2,50,000 से अधिक नहीं. (रुपये 200 प्रतिमास).
(पांच) रुपये 2,50,000 से अधिक रुपये 2500 (रुपये 208 प्रतिमास ग्यारह मास के लिए तथा बारहवें मास के लिए रुपये 212).
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