section 35
AYA FT HME.
The Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritik-Chikitsa Vyavasay Adhiniyam, 1970Health197011 sections
Statutory text
जो कोई जानबूझ कर या मिथ्या रूप से अपने नाम के साथ कोई ऐसी उपाधि या लक्षण धारण करेगा या उपयोग में लायेगा या अपने नाम के साथ कोई अभिवर्णन धारण करेगा या उपयोग में लायेगा जिससे कि यह विवक्षित होता हो कि वह मान्य अर्हता धारण करता है या वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या कि उसका नाम धारा २८ के अधीन बनाये रखी गई सूची में प्रविष्ठ है, अथवा धारा ३४ के उपबन्धों में उल्लंघन के कार्य करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा,
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