section 5
प्राधिकाररयों के सम्बन्ि में निदेशों का अथ िगािा
The Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961(1) प्रथम अनुसूची में उक्ललखित ककसी अधितनयम में ककसी ऐसȯ प्राधिकारȯ कȯ जȪ कक राज्य कȯ ककसी अन्य िȯत्र में विद्यमान न हȪ, प्रतत कȪई तनर्देश उस िȯत्र कȯ सम्बन्ि में ऐसȯ प्राधिकारȯ कȯ प्रतत तनर्देश हȪगा क्जसȯ राज्य शासन अधिसूचना द्िारा तस्थानी प्राधिकारȯ उक्ललखित करȯ । (2) राज्य कȯ ककसी भी िȯत्र में तत्समय प्रिृत्त ककसी विधि में ककसी ऐसȯ प्राधिकारȯ कȯ, जȪ उस विधि कȯ पारित हȪनȯ कȯ ठर्दनाȲक कȪ उस िȯत्र में ककन्हȲ शक्ततयों का प्रयȪग करनȯ या ककन्हȲ कृत्यों का तनिथहन करनȯ में सिम रहा हȪ, प्रतत ककसी तनर्देश का, चाहȯ िह ककसी भी प्रकार कȯ शब्र्दों में हȪ, उस र्दशा में जब तक कक उस िȯत्र पर अब विस्ताररत ककयȯ गयȯ ककसी अधितनयम कȯ द्िारा या अिीन तत्स्थानी निीन प्राधिकारȯ गठित ककया गया हȪ, प्रभाि इस प्रकार हȪगा मानȪ कक िह उस निीन प्राधिकारȯ कȯ प्रतत तनर्देश हȪ ।
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