The Chhattisgarh Appropriation (No. 5) Act, 2001
The Chhattisgarh Appropriation (No. 5) Act, 2001
1. संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) अधिनियम, 2001 (क्र. 9 सन् 2001) है।
2. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये राज्य की संचित निधि में से 4,49,31,62,057 रुपयों का दिया जाना
छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग चार सौ उनचास करोड़, इक्कीस लाख, बासठ हजार, सत्तावन रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी।
3. विनियोग
इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी।
80. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
राजस्व Rs. 87,19,000, 0, Rs. 87,19,000
81. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
राजस्व Rs. 2,76,90,000, 0, Rs. 2,76,90,000
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