section 18
सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन
The Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000General200021 sections
Statutory text
किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह किसी ऐसे प्रश्न को तय करे, विनिश्चित करे या निपटाए या किसी अन्य विषय का अवधारण करे जिसका इस अधिनियम या स्कीम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हो, तय किया जाना, विनिश्चित किया जाना या निपटाया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित हो।
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